मोबाइल को बेईमानी से रखने के मामले में तीन आरोपियों को दो-दो साल की सजा


 गुम हुए मोबाइल को बेईमानी से रखने के मामले में तृतीय अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडेय ने तीन अभियुक्तों को दो-दो वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को दो-हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता अनुकूलपाल सिंह चैहान ने बताया कि 15 जुलाई 2017 को तत्कालीन एसआई देवेंद्र सिंह रावत अपनी टीम के साथ कोतवाली नगर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने के लिए गश्त कर रहे थे।उसी दौरान मुखबीर ने शिवप्रीत हरकी पैड़ी के नीचे बैठे चार लोगों को चोरी की। योजना बनाने की सूचना दी थी। मौके पर पहुंचकर देखा कि चारों आरोपी युवक धर्मनगरी में जल भरने आए कावंड़ियों के मोबाइल चोरी करने की बात कर रहे हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से दूसरे व्यकितियों के मोबाइल व औजार बरामद किए थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी कन्हैया पुत्र सोम कश्यप निवासी ग्राम धर्मपुरा थाना खानपुर हरिद्वार, दीपक पुत्र पवन निवासी मोहल्ला नेहरू मार्किट झुंझनूं रजि। दीपक पुत्र कमल निवासी पुराना फरीदाबाद हरियाणा व हेमंत पुत्र देवीराम निवासी पलवल हरियाणा का संयोजन कर जेल भेज दिया गया था। शासकीय अधिवक्ता दृढ़पाल सिंह चैहान ने साक्ष्य में चार गवाह पेश किए। अदालत ने चैथे आरोपी हेमंत की केस विचारण के दौरान मृत्यु होने पर उसके खिलाफ जारी कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी।

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