हरिद्वार आने वालो के लिए नई गाइडलाइन जारी, पर्यटकों को अनावश्यक रूप से ना रोका जाए - जिलाधिकारी
जिलाधिकारी सी रविशंकर ने आदेश जारी किया है कि पर्यटको को अनावश्यक ना रोका जाए, देखें गाइडलाइन
आज जिलाधिकारी हरिद्वार सी रविशंकर ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जो पर्यटक उत्तराखंड में आना चाहते हैं उन्हें अनावश्यक रुप से रोका जा रहा है इसलिए उन्होने स्पष्ट गाइड लाइन जारी करते हुए कहा है कि उत्तराखंड में आने वाले लोगों के उत्तराखण्ड में आगमन से 72 घंटे के भीतर ICMR द्वारा प्रमाणित प्रयोगशाला से RT-PCR की जांच में कोरोना मुक्त होने की रिपोर्ट के साथ आता है तो उसे क्वारंटाइन नहीं किया जायेगा, और उसे अपने गंतव्य तक जाने दिया जाये। यदि पर्यटक न्यूनतम 07 दिन के लिए उत्तराखंड आना चाहता है तो किसी होटल में 07 दिन के आरक्षण होने का प्रमाण देने पर भी क्वारंटाइन नहीं किया जायेगा। इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों जनपद की सीमा पर smart city web portal पर registration करने और कोविद 19 की नेगेटिव रिपोर्ट अथवा होटल में आरक्षण के प्रमाण की जांच ही की जाये