उत्तराखंड के लिए नई गाइडलाइन जारी, किसको छूट किस पर प्रतिबंध ?
उत्तराखंड में होटल ,रेस्टोरेंट्स ,मॉल धार्मिक स्थल चार धाम यात्रा के लिए नई गाइडलाइन जारी
उत्तराखंड में होटल, रेस्टोरेन्ट, माल और धार्मिक स्थल आज से खोलने के लिए विस्तृत गाइड लाइन्स जारी की गई हैं मुख्य सचिव द्वारा जारी इस गाइड लाइन में मुख्य बिन्दुओं में 1-होटलों, बैड एंड ब्रेकफास्ट, होम स्टे आदि में कोविद 19के अधिक लोड वाले शहरों, राज्यों से आने की अनुमति नहीं होगी 2- अन्य स्थानों से आने वालो को कम से कम 07 दिन रूकना होगा 3- कस्टमर को देना होगा अन्डरटेकिन्ग, वह पब्लिक प्लेस पर नहीं जायेगी 4 रेस्टोरेन्ट आदि के लिए साफ सफाई .समय 07 से 07और कस्टमर के रिकार्ड रखने के सम्बन्ध में भी गाइड लाइन्स जारी हुई है 5- माल (आदि का सयय 07से 07रहेगा ।सेनेटाइजेशन आदि के लिए नियम बनाये गये हैं इसी प्रकार धार्मिक और पूजा स्थल भी खुलेगे। गाइडलाइन के अनुसार होटल और रेस्टोरेंट प्रबंधकों को आने वाले कस्टमर ओं का रिकॉर्ड रखना होगा और सरकार एवं पर्यटन विभाग द्वारा जारी एस ओ पी का पालन करना होगा चार धाम यात्रा केवल उत्तराखंड वासी ही कर पाएंगे।( अन्य जानकारी के लिए गाइडलाइन देखें)