जिलाधिकारी ने ₹100000 जुर्माना किससे बसूला?

  जुर्माना वसूलने के बाद दुकान की सील खुली


जिलाधिकारी के छापे के बाद सीज की गई अंग्रेजी शराब की दुकान पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ठेकेदार राजेंद्र कुमार से जुर्माना वसूलने के बाद सील खोल दी गई है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने चार दिन पहले ज्वालापुर में हाईवे पर स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके पर छापा मारा था। ठेका शाम सात बजे के बाद खुला मिला था। ठेकेदार व दो सेल्समैन के खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही आबकारी विभाग ने नोटिस जारी किया था। दुकान का लाइसेंस निलंबित करते हुए दुकान सील भी कर दी गई थी। विभाग ने दुकानदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला आबकारी अधिकारी पवन सिंह ने बताया कि आबकारी अधिनियम के तहत एक लाख का जुर्माना वसूलने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर दुकान खोलने की अनुमति दे दी गई है। ठेकेदार को हिदायत दी गई है कि भविष्य में निर्धारित समय के बाद दुकान नहीं खुली होनी चाहिए। दूसरी ओर जिला आबकारी अधिकारी पवन कुमार सिंह ने कच्ची शराब के खिलाफ जिले भर में अभियान छेड़ने के निर्देश दिए है। कार्यालय में अधीनस्थों की बैठक के दौरान जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि देहात क्षेत्र में कच्ची शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। आमजन को भी जागरूक किया जाएगा। उन्होंने अधीनस्थों को हिदायत दी कि आमजन से शराब के ठेकों पर ओवररेट की शिकायत नहीं आनी चाहिए। तय समय के बाद ठेके खुलने पर कार्रवाई की जाएगी।


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