ब्रेकिंग न्यूज़ - कल कौन सी ओर दुकानें खुलेगी?

वाहनों में प्रयुक्त बैटरी की दुकानें खोलने की अनुमति जिलाधिकारी सी रविशंकर ने तत्काल प्रभाव से प्रभावी आदेश दिया है कि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले संस्थानों के साथ -साथ वाहनों में इस्तेमाल कतिपय बैटरी की दुकानों को ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र में कल से प्रातः 7:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक खोलने की सशर्त अनुमति दी जाती है। शर्तों का उल्लंघन करने पर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


 


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